महिलाओं के लिए विधिक जागरुकता जरूरी
राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली के समन्यवय से एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ओ पी रघुवंशी गोहरगंज के मार्गदर्शन में, तहसील विधिक सेवा समिति गोहरगंज द्वारा महिला दिवस 08/03/2023के अवसर पर दिनांक 11.03.2022 को ग्राम गौहरगंज में महिलाओं के लिए विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। महिलाओं के लिए विधिक जागरुकता शिविर में माननीय प्रिंसी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में महिलाओं को कानूनी साक्षरता का ज्ञान होना उनके व उनके परिवार के विकास के लिए आवश्यक है। विधिक जागरूकता से ही महिलाओं का सशक्तिकरण संभव है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से महिला दिवस सप्ताह के माध्यम से महिलाओं के लिये यह विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है उन्होंने महिलाओं को भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित महिलाओं के विरूद्ध अपराध से सम्बंधित प्रावधान, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पोक्सों अधिनियम, 2012, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 अर्न्तगत महिलाओं के विभिन्न अधिकारों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी।इस पूरे कार्यक्रम पर कार्यकर्ता,सहायिका, एवं आशा कार्यकर्ता एवं विभिन्न ग्रामों में निवासरत महिलाएं मौजूद रही।