मध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पुरानी पेंशन मंजूर कर दी गई है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सामान्य प्रशासन विभाग से जारी हुए इस आदेश ने मध्य प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों में आक्रोश पैदा कर दिया है। मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। 

सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि 13 जुलाई 2023 को DOPT के आदेश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जिन्हें NPS की अधिसूचना की तिथि अर्थात 22 दिसंबर 2003 से पहले भर्ती के लिए विज्ञापित/अधिसूचना पद /रिक्त के विरूद्ध नियुक्त किया गया है और जो एक जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर NPS के तहत कवर किए गए हैं। उन्हें पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत कवर करने का विकल्प दिया जाता है, साथ ही सिविल सेवा परीक्षा 2003 एवं 2004 व भारतीय वन सेवा परीक्षा 2003 के माध्यम से चयनित अखिल भारतीय सेवा के सदस्य इन प्रावधानों के तहत कवर होने के पात्र हैं। 

इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश में 2004 बैच के आइएएस अधिकारी जान किंग्सली, रघुराज एमआर एवं 2005 बैच के राहुल जैन, जीव्ही रश्मी और संजीव सिंह को पुरानी पेंशन की पात्रता मिल गई है, लेकिन इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों में आक्रोश पनप किया है। 

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