पहलवानों से छेड़छाड़ मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने शनिवार को सभी 7 शिकायतकर्ता रेस्लर्स के बयान दर्ज कर लिए हैं. उनके वकील की मौजूदगी में ये बयान नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड किए गए हैं. सूत्रों के अनुसार, इस दौरान शिकायतकर्ताओं ने अलग-अलग इंसिडेंट के बारे में बताया, लेकिन छेड़छाड़ की तारीख किसी भी पहलवान को याद नहीं है. पुलिस का कहना है कि अब जल्द ही WFI के चीफ बृजभूषण शरण सिंह के बयान दर्ज किए जाएंगे.

इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के जंतर-मंतर में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों से कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों की सारी बातें मान ली हैं. अब उनसे अनुरोध है कि वो लोग निष्पक्ष जांच होने दें, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी दिल्ली में धरना दे रहे उनकी जो भी जायज मांग थीं सरकार ने मान ली हैं. दिल्ली पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है. दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेगी, इसलिए पहलवानों को धरना खत्म करना चाहिए.

'एक कमेटी गठित की गई'

उन्होंने कहा कि जहां तक खिलाड़ियों की मांगों का सवाल है तो मैं यही कहूंगा कि उनकी मांग निष्पक्ष चुनाव की बात थी, उसकी तैयारी की जा रही है. एक कमेटी गठित करने की मांग थी. वह कमेटी भी गठित कर दी गई है. निष्पक्ष जांच कराने की मांग थी, दिल्ली पुलिस वह भी कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है. मेरा आग्रह है कि जो भी खिलाड़ी वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, वह निष्पक्ष जांच होने दें. दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा, जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करेगी.

23 अप्रैल से धरना दे रहे हैं पहलवान

गौरतलब हो कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवान 23 अप्रैल से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं. पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने का आदेश देने की मांग की थी. दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो मामले दर्ज किए थे. इसके साथ कोर्ट ने कहा कि इस याचिका का उद्देश्य बृजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना था. अब दर्ज हो गई है. ऐसे में हम याचिका बंद कर रहे हैं.

न्यूज़ सोर्स : ipm