असम सरकार का बाल विवाह के खिलाफ बड़ा अभियान
असम सरकार ने राज्य में होने वाले बाल विवाह और नवजातों व माताओं की ऊंची मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाने का फैसला किया था. अब उस पर अमल करते हुए पुलिस ने बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है. इसके तहत बाल विवाह के खिलाफ करीब चार हजार मामले दर्ज कर 18 सौ से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ पोक्सो अधिनियम और 14 से 18 साल तक की उम्र वाली लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.
मुख्यमंत्री ने कहा, "असम सरकार राज्य में बाल विवाह की सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प है. अब तक असम पुलिस ने राज्य भर में चार हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं. इनमें सबसे अधिक 370 मामले धुबड़ी जिले में दर्ज किए गए हैं. उसके बाद होजई (255) और उदालगुड़ी (235) का नंबर है. गुवाहाटी पुलिस ने कम से कम 192 मामले दर्ज किए गए हैं." सरमा का कहना था कि कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों को गिरफ्तार कर विवाह को अवैध घोषित किया जाएगा. अगर लड़के की उम्र भी 14 साल से कम होगी तो उसे सुधार गृह भेजा जाएगा क्योंकि नाबालिगों को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता.