पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) को तोसाखाना मामले में अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई गई है. इसी के साथ पूर्व पीएम इमरान खान को पांच साल के लिए राजनीति से अयोग्य घोषित किया गया है. इस्लामाबाद से आ रही इस बड़ी खबर के मुताबिक पीटीआई (PTI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान खान को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. वहीं इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है.

तोशाखाना मामले में इमरान खान पर 100000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना जमा न करने पर खान को 6 माह की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी. इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान का गिरफ्तारी वारंट मिल गया है.

आईजी इस्लामाबाद को मिला आदेश

अदालत का फैसला आते ही इस्लामाबाद पुलिस-प्रशासन हरकत में आ गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तोशाखाना मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद आईजी इस्लामाबाद को उन्हें फौरन गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था. जिस पर एक्शन लेते हुए इमरान खान पर शिकंजा कस दिया गया.

न्यूज़ सोर्स : ipm