ग्रामीण महिलाओं को भारतीय न्याय संहिता में पारंगत कराने बालाघाट में विशेष अभियान

कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री प्रशांत दीप सिंह ठाकुर व हब नोडल दीपमाला मंगोडिया के नेतृत्व में संकल्प हब फॉर एमपावेरमेंट ऑफ़ वुमन के 100 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान अंतर्गत चतुर्थ सप्ताह में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। जिसमें 40 मकान आंगनवाड़ी बैहर, सीएम राइस स्कूल बालाघाट, महारानी लक्ष्मी बाई स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय, शासकीय माध्यमिक शाला नारंगी ,नवीन कन्या उच्चतर विद्यालय, एकीकृत माध्यमिक शाला लूढ़, विवेक ज्योति स्कूल, सरेखा आंगनवाड़ी केंद्र ,परसवाड़ा आजीविका मिशन की दीदियों और ग्रामीण महिलाओं को उचित पोषण, स्वास्थ्य, कुपोषण से होने वाली गंभीर बीमारियों की जानकारी, एनीमिया के कुप्रभाव, वन स्टॉप सेंटर ,महिला हेल्पलाइन 181, भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चो से जुड़े उपबंध के बारे में चर्चा की गई जिसमे स्कूल के छात्र छात्राओं, गर्भवती, धात्री महिलाए, किशोरी बालिकाएं, एवं ग्रामीण महिलाओं को भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर एक नया अध्याय समर्पित किया गया उसकी जानकारी दी गई।
इस दौरान बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र की महिला से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान, धारा 69 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति शादी, रोज़गार या प्रमोशन का झूठा वादा कर महिला से यौन संबंध बनाता है तो उसे सज़ा होगी। वहीं अगर कोई पुरुष किसी महिला का पीछा करता है। महिला के मना करने पर बार-बार उससे बात करने की कोशिश करता है। महिला के इंटरनेट चलाने, ई-मेल या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक संचार पर नज़र रखता है, तो यह अपराध है। इसके साथ ही किसी बच्चे को खरीदना और बेचना एवं किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्रकैद का प्रावधान जोड़ा गया है के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन से जिला मिशन समन्वयक सुश्री रचना चौधरी, वन स्टॉप सेंटर से यनिता रहांगडाले, प्रीति हरिनखेड़े, संध्या चौधरी, अधिवक्ता विजेता राऊत, गायत्री स्वामी, जेंडर स्पेशलिस्ट श्रीमती नेहा ठाकुर उपस्थित रही ।
लाइक करें
कमेंट करें
शेयर करें