अगर आधार से लिंक नहीं है पैन कार्ड, तो भरना होगा 1000 रुपये का जुर्माना

सरकार ने आधार से पैन नंबर को जोड़ने की समय-सीमा 31 मार्च तक के लिए ही रखी थी, जो आज खत्म हो रही है। अगर आपने अभी तक अपने पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, आपके लिए आज आखिरी मौका है। कल से ना सिर्फ आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा, बल्कि आईटीआर फाइल करते वक्त आपको जुर्माने के तौर पर 1,000 रुपये भी चुकाने होंगे।
सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पारित किया, जिसमें जहां एक नया सेक्शन 234H डाला गया था। इस सेक्शन के तहत पैन कार्ड के आधारकार्ड से लिंक नहीं होने पर आईटीआर फाइल करते वक्त पेनाल्टी लगाई जायेगी। आपको बता दें कि सरकार पहले ही कई बार आधार-पैन लिंक करने की समय सीमा बढ़ा चुकी है। लेकिन आज के बाद इसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो कल से ये पैन कार्ड इनवैलिड यानी निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद इसे दोबारा एक्टिवेट कराने के बाद ही आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उस दौरान भी बिना 1000 रुपये की पेनाल्टी भरे आपका इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट ही नहीं होगा।