महोबा। उत्तर प्रदेश के महोबा मे सदर कोतवाली पुलिस ने गुरूवार को ई -कामर्स द्वारा जालसाजी करके कम्पनी से करोड़ो रुपयों की धोखा-धड़ी कर धनअर्जित करने वाले 05 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 216 अदद स्मार्ट टीवी, 06 अदद एसी, 04 अदद वाशिंग मशीन सहित कोई डेढ़ करोड़ कीमत का सामान बरामद किया है.इसके अलावा उक्त जालसाजो से हेरा फेरी की घटनाओ में प्रयुक्त 240 सिम कार्ड, 24 अदद मोबाइल फोन व 01अदद लैपटॉप, थम्भ मशीन आदि भी बरामद किये गए है.
अपर पुलिस अधीक्षक सत्यम ने बताया की आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस टीमों को एलर्ट मोड में रहने के निर्देशो के तहत पुलिस की विभिन्न टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में सूचना तंत्र को विकसित करके अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही हैं। इसी क्रम में पूर्व मे अंकित करायी गयी बीट सूचना के आधार पर सदर कोतवाली पुलिस,जनपदीय स्वॉट व् सर्विलांस टीमों ने संयुक्त कार्यवाही करके 05 शातिर जालसाजों को शहर के विभिन्न स्थानो से दबोचा. जिनके द्वारा विभिन्न ई-कॉमर्स कम्पनियों अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि से करोड़ो रुपयों की धोखा-धड़ी करके धनअर्जित किया जाता था.
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया की पकड़े गए जालसाज जिले मे काफी समय से इस प्रकार की हैराफेरी मे सक्रिय थे.कार्य शैली के मुताबिक वह पहले ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर फर्जी नाम पतों से आनलाइन एकाउण्ट बनाते थे और फिर इन्ही एकाउण्ट का प्रयोग कर उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के महंगे डिजिटल सामग्री टीवी, एसी, वाशिंग मशीन इत्यादि की खरीदारी की जाती थी। अभियुक्तों ने पुलिस को बताया की जब उनके द्वारा किया गया आर्डर प्राप्त हो जाता था तो फिर वह लोग इनमे तकनीकी खराबी बताकर आर्डर को रद्द कर देते थे। इस प्रकार रद्द किये गये आर्डर का मूल्य उनके खातों में क्रेडिट हो जाता था। इस कार्य में वह प्री-एक्टीवेटेड सिम व फर्जी ई-मेल आई.डी. का प्रयोग करते थे। 
अपर पुलिस अधीक्षक सत्यम ने बताया की पुलिस द्वारा पकड़े गए सभी जालसाज नई उम्र के लडके है. इनमे उमाशंकर 22 वर्ष बम्हौरी बेलदारन चरखारी,अजयपाल नौसारा चरखारी, लवकेश विश्वकर्मा बनियातला रैपुरा कला कोतवाली महोबा, आकाश अहिरवार 19 वर्ष बम्हौरी खुर्द चरखारी,रविन्द्र 30 वर्ष मझलवारा कोतवाली महोबा के निवासी है. अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मामले में आईपीसी की धारा 406/419/420/467/468/471/411 के तहत मुकदमा पंजीकृत करके उन्हें जेल भेज दिया गया है.