औरंगाबाद । मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने महाराष्ट्र के स्कूलों की दयनीय स्थिति को देखते हुए,भारी नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने जिला जजों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति के गठन करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति रवींद्र बी हुगे और न्यायमूर्ति वाई जी खोबरागडे की खंडपीठ ने  सरकारी स्कूल में 18 माह से बिजली आपूर्ति नहीं होने के बाद यह आदेश जारी किया है।
एक जनहित याचिका में महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों की हालात को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र के सरकारी स्कूल बदहाल हैं। पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं है। स्कूल में लाइट नहीं है। परिसर के अंदर शराब पी जा रही है। टॉयलेट इत्यादि की व्यवस्था भी नहीं है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने पूरे महाराष्ट्र के सभी जिलों के सरकारी स्कूलों को जिला जजों की निगरानी में रखा है। सभी जिलों में एक जिला स्तरीय समिति का गठन होगा। जिसके अध्यक्ष जिला जज होंगे। वह सतत स्थिति पर नजर रखेंगे।