वित्त वर्ष 23 और (आकलन वर्ष 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। आयकर विभाग ने अलग-अलग इनकम ग्रुप वाले व्यक्तियों के लिए अलग-अलग आईटीआर फॉर्म जारी किए हैं जिसे आपको आईटीआर फाइल करने से पहले जान लेना चाहिए।

किसको फाइल करना होता है आईटीआर?

आयकर विभाग ने आईटीआर 1 और 4 को ऑनलाइन फाइल करने की अनुमति दे दी है। यदि आपकी कुल आय मूल छूट सीमा की सीमा से अधिक है, तो आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है। मूल छूट की सीमा 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए 2.50 लाख रुपये और 60 से 80 वर्ष के बीच के व्यक्तियों के लिए 3 लाख रुपये है। 80 साल से अधिक उम्र वालों के लिए यह 5 लाख रुपये है।

कितने प्रकार के आईटीआर फॉर्म?

आपको बता दें कि टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कुल सात प्रकार, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 फॉर्म होते हैं। यह सातों फॉर्म अलग-अलग लोगों के लिए होते हैं। चलिए जानते हैं किसके लिए कौन सा है आईटीआर फॉर्म?

किसके लिए आईटीआर फॉर्म 1?

आईटीआर का फॉर्म 1 करदाताओं और व्यक्तिगत निवासियों के लिए है जिनकी आय वेतन से 50 लाख रुपये तक की आय, एक गृह संपत्ति से आय, ब्याज या लाभांश जैसे अन्य स्रोतों से आय, और 5,000 रुपये तक की कृषि आय।

किसके लिए आईटीआर फॉर्म 2?

ऐसे व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है, जो व्यवसाय या पेशे के मुनाफे से अर्जित नहीं की गई है।

किसके लिए आईटीआर फॉर्म 3?

व्यवसाय या पेशे से आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए, या किसी फर्म में साझेदारी रखने वाले लोगों के लिए।

किसके लिए आईटीआर फॉर्म 4?

छोटे और मध्यम करदाता जिन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 44AD, धारा 44ADA और धारा 44AE के तहत अनुमानित आय योजना का विकल्प चुना है।

किसके लिए आईटीआर फॉर्म 5?

सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), व्यवसाय, एओपी (व्यक्तियों का संघ) और बीओआई (व्यक्तियों का निकाय), कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (एजेपी), सहकारी समिति, आदि को फॉर्म 5 का चयन करना चाहिए।

किसके लिए आईटीआर फॉर्म 6?

जो कंपनियां आईटी अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट का दावा नहीं कर रही हैं, उन्हें इस फॉर्म का विकल्प चुनना चाहिए।

किसके लिए आईटीआर फॉर्म 7?

धर्मार्थ/धार्मिक ट्रस्ट, राजनीतिक दल, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान जिन्हें छूट की आवश्यकता है वे आईटीआर 7 चुन सकते हैं।