डिंडौरी। आदिवासी बहुल जिले के जनपद पंचायत डिंडौरी अंतर्गत ग्राम पंचायत ग्राम जल्दा मुड़िया के ग्रामीणों ने आपसी सहमति से शराबबंदी का प्रस्ताव पारित किया है।पेसा एक्ट के तहत हुई ग्राम सभा में शराब बनाने, बेचने और पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है।ग्राम सभा ने गांव में शराबबंदी समिति का गठन भी किया है। शराब बेचने और पीने पर शराबबंदी समिति संबंधित व्यक्ति पर एक हजार का जुर्माना लगाएगी। जिले की यह पहली ग्राम सभा है, जहां इस तरह का प्रस्ताव पेसा नियम के तहत पारित किया है।

                       यह अत्यंत हर्ष और आनंद का विषय है!

नशामुक्ति के इस संकल्प से सुख, समृद्धि और खुशहाली के नये द्वार खुलेंगे।

ग्राम जल्दा मुड़िया की यह पहल अभिनंदनीय है। हम सबके प्रयास से ही नशामुक्त मध्यप्रदेश बनेगा। #PesaAct https://t.co/kw8IRYj1TO

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 2, 2023

मुख्यमंत्री ने किया रिट्वीट

ग्राम सभा द्वारा शराबबंदी का प्रस्ताव पारित करने की जानकारी जब कलेक्टर विकास मिश्रा के टि्वटर अकाउंट से सार्वजनिक किया गया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसकी जानकारी और वीडियो रिट्वीट कर समाज हित के लिए की गई इस अनुकरणीय पहल के लिए जल्दा मुड़िया के ग्राम वासियों का अभिनंदन किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि पेसा नियम से आपको जो अधिकार मिले हैं, वह आपको सशक्त करने के साथ ही गांव के विकास में भी सहायक होंगे। ग्राम सभा 31 दिसंबर को आयोजित की गई थी, इसमें नए साल से नया संकल्प के तहत शराब बंदी लागू किया गया है।

बैठक में मौजूद आबकारी अधिकारी मंसाराम उइके ने बताया कि 7 सदस्य शराबबंदी समिति का गठन किया गया है। समिति में 3 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल है।पूजा, चौक सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए शराब लाने पर भी समिति को जानकारी देनी होगी, उसी के बाद ही शराब धार्मिक कार्यक्रम सहित अन्य के लिए निर्धारित 4 लीटर ही लाया जा सकेगा। ग्रामीणों ने आगे आकर यह पहल की है। ग्रामीणों को यह समझाइश भी दी गई कि जो व्यक्ति नियम का पालन न करें उसकी सूचना तत्काल आबकारी विभाग के साथ पुलिस को दे, जिस पर कड़ी कार्रवाई हो सकेगी। पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। सभी ने एकमत होकर यह अनुकरणीय निर्णय लिया है। इससे अन्य गांव के लोग भी प्रेरित होंगे।

न्यूज़ सोर्स : ipm