अनूपपुर। न्यायालय न्याायिक मजिस्ट्रेजट प्रथम श्रेणी (श्री रामअवताल पटेल) अनूपपुर के न्याणयालय के आपराधिक प्रकरण क्र. 66/20 थाना चचाई के अपराध क्र. 18/20 धारा 294, 323, 506 भाग-2, 34 भादवि के आरोपी प्रतापी लाल उर्फ रामप्रताप काछी एवं किरन कुशवाहा पति प्रतापी लाल उर्फ रामप्रताप काछी, दोनों निवासी ग्राम सकोला थाना चचाई जिला अनूपपुर को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1600 रू. अर्थदण्डअ से दण्डित किया गया। वहीं दो अन्य् आपराधिक प्रकरण क्र. 272/20 थाना चचाई के अपराध क्र. 142/20 धारा 279, 337 भादवि एवं 185, 39/192 एम. व्हीम. एक्टद के आरोपी रज्जकन बैगा पिता मैकू बैगा निवासी तिपान खोली वार्ड नं. 15 थाना चचाई जिला अनूपपुर को न्यादयालय उठने तक की सजा एवं 6500 रू. अर्थदण्ड1 से दण्डित किया गया एवं एक अन्यह आपराधिक प्रकरण क्र. 1084/18 थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्र. 286/18 धारा 341, 294, 323, 324, 506, 34 भादवि के आरोपीगण दादूराम उर्फ छोटू एवं वीर उर्फ रघुवीर बैगा दोनों निवासी पुरानी बस्ती2 अनूपपुर थाना व तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर को न्याछयालय उठने तक की सजा एवं 1-1 हजार रू. अर्थदण्ड  की सजा का माननीय न्याकयालय ने आदेश पारित किया है। उक्त  सभी मामलों में राज्यठ की ओर से सह0 जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे ने पैरवी की है।
01.        न्या यालयीन निर्णयों की जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दिनांक12.01.2020 को शाम 4:30 बजे फरियादी अपनी बाडी खेत में गेहूं की फसल देखने गई थी, तब वहां देखी की अभियुक्तश प्रतापी लाल कुशवाहा एवं किरन कुशवाहा उसके खेत में बाडी रूंध रहे थे, तब उसने पूछा कि खेत में क्यों् बाडी रूंध रहे हो, यह मेरा खेत है, तब अभियुक्तथ ने उसे कहा कि तू यहां क्यो  आई है, तुझे क्या  मालूम कि किसका खेत है, तब वह बोली कि अपना खेत देखने आई हूं, रूको मैं पापा को जाकर बताती हूं, इसी बात पर अभियुक्त गण उसे मां बहन की बुरी बुरी गालियां देते हुए लपटकर मारपीट करने लगे तथा अभियुक्त, प्रतापी हंसिया से उसके बांये हाथ में मार दिया। हल्लाह गुहार करने पर फरियादी के भाई व पिता द्वारा बीच बचाव किया गया। अभियुक्तम प्रतापी उसे बोल रहा था कि आज तो बच गयी, दुबारा जान से खत्मस कर दूंगा। मारपीटर से फरियादी के बांये हाथ में चोट है, फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना चचाई द्वारा अपराध क्र. 18/20 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। 
02.    आपराधिक प्रकरण क्र.272/20 अभियुक्तफ रज्जरन बैगा दिनांक 25.06.2020 को समय लगभग 12:30 बजे स्थाकन ग्राम धनपुरी ओ.सी.एम. बैरियर के पहले देवहरा थाना चचाई अन्तलर्गत लोक मार्ग पर वाहन मोटरसाईकल बिना नम्बमर की उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्ना कारित कर फरियादी/आहत रानी प्रजापति को चोट कारित कर उपहति कारित किया एवं उक्ता वाहन को लोकमार्ग पर शराब के नशे की हालत में बिना रजिस्ट्रे शन के चलाया। 
03.    आपराधिक प्रकरण क्र. 1084/18 में अभियुक्तसगण ने दिनांक 26.08.2018 को शाम करीब 07:30 बजे थाना कोतवाली क्षेत्रान्तबर्गत वीर बैगा के घर के सामने फरियादी संतोष रौतेल का रास्ता् अवरूद्ध कर उसे सदोष अवरोध कारित कर उसे मां बहन के अश्लीेल शब्दक उच्चा रित कर सहअभियुक्तर के साथ मिलकर फरियादी के हाथ की कलाई एवं बांह में दांत से काटकर उसे स्वेिच्छ या उपहति करित करते हुए जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया।
        उपरोक्तक सभी प्रकरणों में फरियादी एवं गवाहों के कथन से अभियुक्तधगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्तागण को गिरफ्तार किया गया, अन्वेपषण उपरान्त8 अभियुक्त‍ण के विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन माननीय न्याफयालय के समक्ष पेश किया गया, जहां माननीय न्याुयालय द्वारा अरोपीगण को उपरोक्त  दण्डफ से दण्डित किया गया।
(शशि धुर्वे)
प्र0 जिला अभियोजन अधिकारी
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

न्यूज़ सोर्स : संदीप सोनी