रायसेन-  तहसील की ग्राम पंचायत मेढ़की के सचिव श्री जावेद अंसारी और हल्का नम्बर-15 के पटवारी श्री भगवान सिंह मीना को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही जिला खनिज अधिकारी श्री रामकिशुन कैथल को शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर कारण बताओ सूचना जारी किया गया है तथा तहसीलदार रायसेन श्री अजय प्रताप सिंह पटेल को भी तीन दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत मेढ़की में बेतवा नदी से अवैध रूप से रेत निकाले जाने की जानकारी संज्ञान में आने पर कलेक्टर श्री अरविंद दुबे द्वारा खनि निरीक्षक को मौका स्थल का निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मेढ़की के ग्राम रतनपुर गिरधारी के पास बेतवा नदी में पनडुब्बी, छोटी पोकलेन मशीन से लगभग 15 घनमीटर रिवर बेडेड मटेरियल बजरी अवैध रूप से उत्खनित कर निजी भूमि खसरा नम्बर-122 पर एकत्रित की गई है, जो कि मौके पर पाई गई पनडुब्बी द्वारा बेतवा नदी से निकाली गई है।

कलेक्टर श्री दुबे द्वारा अवैध खनन के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं किए जाने तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित नहीं किए जाने पर पंचायत सचिव श्री अंसारी तथा हल्का पटवारी श्री मीना को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री अंसारी का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय गैरतगंज तथा श्री मीना का मुख्यालय तहसील कार्यालय गैरतगंज नियत किया गया है। संबंधितों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। इसी प्रकार जिला खनिज अधिकारी श्री कैथल को समय-समय पर जॉच नहीं किए जाने तथा शासकीय दायित्वों में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए तीन दिवस में जबाव प्रस्तुत करे के निर्देश दिए गए हैं। तहसीलदार रायसेन को भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

न्यूज़ सोर्स : ipm