रायसेन। जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता सिविर का आयोजन कृषक सहयोग संस्थान कार्यालय में  किया गया। इसके अंतर्गत जिले को बाल विवाह,बाल श्रम, बाल तस्करी और बाल यौनहिंसा मुक्त कर बाल हितैषी जिला बनाने में कार्यरत समाज सेवी कार्यकर्ताओं को पॉक्सो एक्ट और जिला विधिक प्राधिकरण के कार्यों की जानकारी दी। जिला विधिक प्राधिकार से न्यायिक माजिस्टेड मोहमम्द जफर और संचित अस्थाना ने पॉक्सो एक्ट के दंड विधान प्रक्रियाओं,अनजाने में एक्ट के दोषी बने अपराधियों और इससे होने वाले पारिवारिक सामाजिक प्रभावों पर चर्चा की। 

पॉक्सो एक्ट की सही जानकारी ही बचाव है-
न्यायिक दंडाधिकारी मो.जफर ने बताया कि बाल अपराधों से समाज को मुक्त रखने के लिए कड़ें कानून बनाये गए है। उन्होंने कहा कि कानून सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए है। बाल अपराधों से बचाव के लिए ही पॉक्सो जैसा सख्त कानून बनाया गया। लेकिन पॉक्सो कानून की जानकारी की कमी और रूढ़िवादी परमपराओं के कारण लोग बाल विवाह कर लेते हैं। जिससे कई लोग कानूनन दोषी हो जाते हैं। पॉक्सो एक्ट से बचाव का एक मात्र उपाय कानून की सही जानकारी ही है। बच्चों को ,सुरक्षित करने के उद्देश्य से ही कानून में सजा के कड़ें प्रवधान किये गए हैं।

 लोगों तक सही जानकारी पहुंचे-
कृषक सहयोग संस्थान कार्यालय में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में संस्था के कार्यकर्ताओं को पॉक्सो एक्ट की जानकारी देते हुए न्यायाधीश संचित अस्थाना ने कहा नादानी में किये गए बाल अपराध  कृत्य का परिणाम भयावह है। कानून का डर ही लोगों को अपराध करने से बचाता है। लोगों तक कानून की सही जानकारी पहुंचाना जरूरी है। इसके लिए पैरालीगल वॉलिंटियर्स,समाज सेवी संस्थाओं को और अधिक कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने जिला और तहसील स्तर पर विधिक सहायता प्रधिकरण की सेवाओं की जानकारी साझा की। 

बाल हितैषी वातावरण बनाने संस्था कार्यरत- संस्था प्रमुख डॉ एच बी सेन ने बताया की संस्था जिले में बाल हितेषी वातावरण बनाने के लिए कार्यरत है। इसके अंतर्गत अब तक पंचायत सरपंचों द्वारा ग्राम सभा में 150 गावों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जा चुका है। इस अवसर पर संस्था समन्वयक रेखा श्रीधर,जिला समन्वयक अनिल भवरे,सागर जिला समन्वयक अनिल रैकवार सहित पैरालीगल वॉलिंटियर्स,और संस्था के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

न्यूज़ सोर्स : ipm