मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व एनसीआरबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को 23 जून तक गिरफ्तारी से राहत दी है। दरअसल, सीबीआई ने कोर्ट से वानखेड़े की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने की अपील की है। इसके खिलाफ वानखेड़े ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सीबीआई का कहना है कि वानखेड़े के खिलाफ रिश्वतखोरी के बेहद गंभीर और संवेदनशील आरोप हैं। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करने की परमिशन दी जाए। वहीं, वानखेड़े के वकील ने पिटीशन में बदलाव करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा था। सीबीआई ने वानखेड़े पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन को छोडऩे के बदले 25 करोड़ रुपए की मांग की थी।