अहमदाबाद । उत्तराधिकार के मामले में अहमदाबाद कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने 3 हिंदू महिलाओं की दायर याचिका को खारिज कर दिया है।  याचिका में दावा किया गया था,कि उनकी मां की मृत्यु के बाद सेवानिवृत्ति के लाभ उन्हें भी दिए जाएं। जिन हिंदू महिलाओं ने अधिकार मांगा था, उनकी मां ने हिंदू पिता की मृत्यु के बाद एक मुस्लिम से शादी कर ली थी। मुस्लिम पति की मौत के बाद, वह महिला मुस्लिम पति के एवज में अनुकंपा नौकरी कर रही थी।  मुस्लिम कानूनों के अनुसार हिंदू औलाद उसकी उत्तराधिकारी नहीं हो सकती हैं। 
पति की मृत्यु के बाद रंजना नाम की महिला ने 2009 में मुस्लिम से शादी कर ली थी। उसके बाद मुस्लिम पति से उसे एक बेटा हुआ।  महिला ने उसे अपना वारिस घोषित किया था।  पहले पति से जन्मी बेटियों ने,अपनी मां की भविष्य निधि, ग्रेजुएटी, बीमा, अवकाश नकदीकरण इत्यादि के लाभ का अधिकार मांगा था। कोर्ट ने उनके दावे को खारिज कर दिया है।