इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की शुरुआत हो चुकी है. लोग 31 जुलाई 2023 तक वित्त वर्ष 2022-23 की कमाई के लिए आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. वहीं इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में भी रखना होता है. साथ ही लोगों को उनकी इनकम के हिसाब से टैक्स दाखिल करना होता है. ऐसे में आज हम आपको इनकम को लेकर अहम बात बताने वाले हैं. दरअसल, लोगों की इनकम पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है. वहीं प्राइवेट नौकरियों में लोग ग्रोथ के लिए जॉब भी स्विच कर देते हैं. ऐसे में लोगों की सैलरी में भी इजाफा हो जाता है. वहीं अलग-अलग सैलरी के लिहाज से ही लोगों को टैक्स दाखिल करना होता है.

नया टैक्स रिजीम

वित्त वर्ष 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई अहम ऐलान किए गए थे. इन ऐलान में वित्त मंत्री ने नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव करने की भी घोषणा की थी. इसके साथ ही इस साल टैक्स दाखिल करें तो अपनी इनकम टैक्स स्लैब का भी ध्यान रखें. ऐसे में अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपये से कम है तो आपके लिए क्या स्लैब लागू होगी वो भी आपको जान लेनी चाहिए.

इनकम टैक्स स्लैब

अगर आपको नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है तो 3-6 लाख रुपये सालाना इनकम पर 5 फीसदी, 6-9 लाख रुपये सालाना इनकम पर 10 फीसदी, 9-12 लाख रुपये सालाना इनकम पर 15 फीसदी, 12-15 लाख रुपये सालाना इनकम पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी इनकम टैक्स चुकाना होगा.

टैक्स स्लैब

वहीं अगर पुराने टैक्स रिजीम के तहत 60 साल से कम उम्र के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है तो 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये सालाना इनकम पर 5 फीसदी टैक्स, 5-10 लाख रुपये सालाना की इनकम पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से ज्यादा सालाना की इनकम पर 30 फीसदी इनकम टैक्स चुकाना होगा.